मतदान केंद्रों की 100 मीटर परिधि में धूम्रपान पर रोक
रांची जिले के मतदान केंद्रों और उसके 100 मीटर की परिधि में धूम्रपान करने पर रोक रहेगी। मतदान केंद्रों पर तंबाकू मुक्त केंद्र का बोर्ड, पोस्टर या दीवार लेखन करना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद उपायुक्त ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
तंबाकू मुक्त मतदान केंद्र के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा। टीम मतदान केंद्रों पर सक्रिय रहेगी और धूम्रपान करने वालों पर नजर रखेगी। किसी भी प्रकार के तम्बाकू जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तथा सुगंधित व चबाने वाले तम्बाकू का सेवन नहीं करने दिया जाएगा।
सभी पीठासीन पदाधिकारियों को अपने-अपने मतदान केंद्र का नोडल पदाधिकार मनोनीत किया गया है। नोडल पदाधिकार अपने मतदान केंद्र को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाना सुनिश्चित करेंगे।
जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के नोडल पदाधिकारियों को मतदान के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर इस कार्य का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करने को कहा गया है।
हर साल 12 लाख लोगों की मौत: देश में प्रतिवर्ष तंबाकू जनित रोगों से 12 लाख लोगों की मौत होती है। झारखंड में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या लगभग 94.2 लाख है, जिनमें से 85.7 लाख लोग चबाने वाले तंबाकू का सेवन करते हैं। चबाने वाला तंबाकू मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के सर्वे में झारखंड में तंबाकू सेवन करने वालों में कमी आई है। यह आंकड़ा 50.1% से घट कर 38.9% हो गई है। इसमें चबाने वाले तंबाकू का सेवन 34.5% लोग करते हैं।
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